लिव इन रिलेशनशिप पर कोर्ट का बड़ा फैसला.. न करें ये गलती, मुश्किल में पड़ जाएंगे कपल

Live in relationship: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल में एक निर्णय में कहा है कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति ‘लिव इन’ संबंध में नहीं रह सकता और ऐसा करना न केवल अनैतिक होगा, बल्कि अवैध भी होगा.

from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/kD7eWSY
via eradioIndia

Comments

Popular posts from this blog

Coronavirus Updates: कोरोना के कहर से निपटने की तैयारियां तेज, आज देशभर के अस्पतालों में होगी मॉकड्रिल; परखी जाएंगे इंतजाम

Gaya: कुत्ते को चाहिए जाति प्रमाण पत्र, पेशा बताया स्टूडेंट, जाने क्या है पूरा मामला

Supreme Court की ऑडिट पैनल ने किया दावा, Delhi Govt ने मांगे थे जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन